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बिहार में 2019 से पहले की सभी गाड़ियों के लिए सख्त निर्देश जारी, नहीं तो देना होगा भारी जुर्माना

बिहार में 2019 से पहले की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. अगले एक महीने में इसे हर हाल में लगवाना होगा. ऐसा न करने पर गाड़ी मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. बिहार के ट्रांसपोर्ट मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार (08 अप्रैल) को कहा कि वर्ष 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है और वाहन मालिकों को एक महीने के भीतर इसे लगवा लेना होगा. 

ट्रांसपोर्ट मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में ऐसी गाड़ियों की संख्या लगभग 52 लाख है, जिनमें अभी तक एचएसआरपी नहीं लगी है. गाड़ियों की चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये ठोस कदम उठाया गया है. 

HSRP नहीं लगवाने पर 5-10 हजार तक लग सकता है जुर्माना

उन्होंने आगे कहा कि एचएसआरपी लागू होने से वाहनों की चोरी पर अंकुश लगेगा और नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की संभावना कम होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा के भीतर एचएसआरपी नहीं लगवाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 और धारा 50 के तहत 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

डीटीओ दफ्तर से HSRP डिटेल अपडेट कराएं- श्रवण कुमार

मंत्री श्रवण कुमार ने वाहन मालिकों से अपील की कि वे अपने-अपने जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) कार्यालय से संपर्क कर वाहन से संबंधित एचएसआरपी का विवरण तुरंत अपडेट करा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके.

‘एचएसआरपी लगने के बाद भी SMS आने पर घबराएं नहीं’

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन गाड़ियों में पहले से एचएसआरपी लगी हुई है, फिर भी लोगों को एसएमएस प्राप्त हो रहा है, तो वाहन मालिक घबराएं नहीं. ऐसे मामलों में संबंधित डीटीओ कार्यालय जाकर सॉफ्टवेयर में एचएसआरपी का विवरण अपडेट कराया जा सकता है.

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