गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अदालत ने सख्ती दिखाते हुए सभी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के आदेश दे दिए हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए मकोका के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि शुरुआती जांच में इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं. इसलिए अब इन पर ट्रायल चलाया जाएगा.
पूरे मामले पर एक नजर
यह मामला मार्च 2021 का है. जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस के मुताबिक यह गैंग संदीप एलियास काला जठेड़ी के देखरेख में चल रहा था और इसमें कुल 20 आरोपी शामिल हैं. जांच में सामने आया कि यह गिरोह कारोबारियों शराब ठेकेदारों और दुकानदारों से जबरन वसूली करता था.
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग, PIL दाखिल
प्रोटेक्शन मनी के नाम पर मोटी रकम ली जाती थी और उसी पैसे से हथियार खरीदे जाते थे. कुछ आरोपियों के पास से अवैध हथियार और ग्रेनेड तक बरामद हुए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान, दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और कबूलनामे इस बात की पुष्टि करते हैं कि आरोपी संगठित तरीके से अपराध कर रहे थे. इसलिए इस स्तर पर इन सबूतों पर शक नहीं किया जा सकता.
जेल के अंदर से चल रहा था एक्सटॉर्शन का बड़ा खेल
दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि गैंग के कई सदस्य जेल में रहते हुए भी अपना नेटवर्क चला रहे थे. जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था और खातों में भारी रकम जमा हो रही थी. कुछ आरोपी विदेश भागकर भी गैंग ऑपरेट कर रहे थे. अब इस मामले में 30 अप्रैल को औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे. इसके बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा. जिसमें तय होगा कि आरोपी दोषी हैं या नहीं.
दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल, अब दिन में लू तो रात में उमस करेगी परेशान