बैरसिया भोजपुरा में सरकारी जमीन के भ्रष्ट अधिकारी की मिलीभगत से पट्टे बनवाए जा रहे |
भोजपुर के अशोक नामदेव ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए |
गया प्रसाद राधेश्याम मोती लाल कमल सिंह पर लगाए गंभीर आरोप |
सरकार के पट्टे देने के नियम:
एक खसरे पर कितनी जमीन का पट्टा दिया जा सकता है 3.113 एकड़ जमीन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। राजस्व संहिता की धारा 125 के तहत भूमिहीनों को पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें तय है कि किसी व्यक्ति को आवंटित भूमि की कुल सीमा 3.113 एकड़ से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास पहले से दो एकड़ भूमि है, तो उसे केवल 1.113 एकड़ पट्टे पर मिल सकता है।
अशोक नामदेव का आरोप :
एक खसरे पर भोजपुरा के गया प्रसाद राधेश्याम मोती लाल नवल सिंह कमल सिंह के परिवार के पास सरकारी 100 बीघा जमीन पर कब्जा है लगभग 30 से 50 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है एक ही पट्टे पर भ्रष्ट अधिकारी से साठगांठ करके पेपर में नाम चढ़वाते जा रहे अब मेरी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे है | अगर नामदेव का आरोप सत्य है तो ये जांच का विषय है |
आखिर एक परिवार के पास इतनी जमीन कैसे आईं कौन लोग है जो इनके साथ है
आरोप सत्य पाए जाते है तो इनके पट्टे कैंसिल करवा कर सरकारी जमीन को मुक्त किया जाए |
NEWS BY : AAZAM LALA
