महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक 23 वर्षीय युवक को 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ छह महीने से अधिक समय तक कथित छेड़छाड़ करने और 50,000 रुपये ऐंठने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. लोकमान्य नगर निवासी आरोपी प्रथमेश देसाई को छात्रा के माता-पिता की शिकायत के बाद 1 मार्च को हिरासत में लिया गया.
सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक चला उत्पीड़न
वर्तक नगर थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी देसाई ने सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच किशोरी के साथ कई बार छेड़छाड़ की. प्राथमिकी के अनुसार वह बार-बार छात्रा को सुनसान जगहों पर ले जाता था और वहां उसके साथ दुर्व्यवहार करता था. यह सिलसिला छह महीने से अधिक समय तक चलता रहा.
धमकी देकर ऐंठे 50 हजार रुपये
आरोपी ने छात्रा के माता-पिता को उसके कथित संबंध के बारे में बताने की धमकी दी और इसी डर का फायदा उठाकर पीड़िता से 50,000 रुपये ऐंठ लिए. जब परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने वर्तक नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
BNS और POCSO दोनों में दर्ज हुआ मामला
आरोपी प्रथमेश देसाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम यानी POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया है. POCSO एक्ट 2012 नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए बना विशेष कानून है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार को गंभीर अपराध मानता है. इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी पर POCSO की गंभीर धाराओं के तहत कार्यवाही हो सकती है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.