राजधानी दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority) के सहयोग से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 22 मार्च 2026, रविवार को ‘नेशनल लोक अदालत’ आयोजित की जा रही है. इस विशेष पहल के तहत दिल्ली के विभिन्न न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को अपने लंबित चालान और नोटिसों का निपटारा कराने का अवसर मिलेगा.
इस पहल का उद्देश्य लोगों को एक ही दिन में अपने लंबित चालान या नोटिस का समाधान कराने की सुविधा देना है. जिन वाहन चालकों के ट्रैफिक चालान या नोटिस लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं.
लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 22 मार्च, 2026 (रविवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/x9giRcffHP
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 14, 2026
इन सात कोर्ट परिसरों में लगेगी लोक अदालत
22 मार्च को दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इनमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर शामिल हैं. इन सभी स्थानों पर निर्धारित समय के दौरान ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई और निपटारा किया जाएगा.
ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करें नोटिस और चालान
लोक अदालत में पेश होने से पहले संबंधित चालान या नोटिस को डाउनलोड करना जरूरी होगा. इसके लिए वाहन चालकों को Delhi Traffic Police के आधिकारिक पोर्टल https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर लॉगिन करना होगा. यहां से चालान या नोटिस डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लिया जा सकता है.
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सीमित संख्या में ही उपलब्ध होंगे नोटिस
लोक अदालत से जुड़े नोटिस और चालान 16 मार्च 2026 की सुबह 10 बजे से पोर्टल पर उपलब्ध होंगे. यह सुविधा तब तक जारी रहेगी जब तक कुल 2 लाख नोटिस जारी नहीं हो जाते. प्रतिदिन अधिकतम 50 हजार चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज डाउनलोड कर लें.
कोर्ट परिसर में प्रिंट की सुविधा नहीं
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अदालत परिसर में नोटिस या चालान का प्रिंट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. ऐसे में लोगों को पहले से ही पोर्टल से डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट साथ लाना होगा, ताकि सुनवाई के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और Delhi State Legal Services Authority ने नागरिकों से अपील की है कि जिनके ट्रैफिक चालान या नोटिस लंबित हैं, वे 22 मार्च को आयोजित होने वाली ‘नेशनल लोक अदालत’ का लाभ उठाएं. इससे न केवल पुराने मामलों का जल्द समाधान होगा बल्कि लोगों को कानूनी प्रक्रिया से राहत भी मिलेगी.
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