दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसल,शिक्षा का अधिकार है, लेकिन मनचाहा स्कूल चुनने का कानूनी हक नहीं
नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे के शिक्षा के अधिकार में उसके लिए कोई खास स्कूल चुनने का अधिकार शामिल नहीं है। कोर्ट का यह फैसला एक महिला की अपील पर आया, जिसमें उसने अपने बच्चे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी क्लास में एडमिशन दिलाने की गुहार लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने… दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसल,शिक्षा का अधिकार है, लेकिन मनचाहा स्कूल चुनने का कानूनी हक नहीं





























