भोपाल में धरना-प्रदर्शन पर सख्ती: रैली-जुलूस से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी, 2 महीने तक लागू रहेगा आदेश
भोपाल भोपाल में अब धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली और आमसभा आयोजित करने से पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा। अनुमति के बिना आयोजन पर होगी कार्रवाई जारी आदेश के अनुसार किसी भी संगठन, राजनीतिक दल या समूह को… भोपाल में धरना-प्रदर्शन पर सख्ती: रैली-जुलूस से पहले पुलिस की अनुमति जरूरी, 2 महीने तक लागू रहेगा आदेश





























