राजस्थान के भरतपुर में प्रेम प्रसंग में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) की अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह मामला मथुरा गेट थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले का है, जहां 20 मार्च 2024 को एक 21 वर्षीय युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी.
लड़की पक्ष के अधिवक्ता विवेक हथैनी ने बताया कि आरोपी सोनू शर्मा पटपरा मोहल्ले में जगन सिंह के घर में किराए के कमरे में रहता था. उसी दौरान उसकी पहचान पूनम शर्मा (21) निवासी सहयोग से हुई. सोनू ने खुद को अविवाहित बताकर पूनम को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया.
सच्चाई सामने आने पर हुआ विवाद
कुछ समय बाद पूनम को पता चला कि सोनू पहले से शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे भी हैं. यह सच सामने आने के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. इसी को लेकर सोनू ने पूनम को अपने कमरे पर बुलाया.
कमरे में दोनों के बीच शादी और बच्चों की बात को लेकर तीखी बहस हो गई. इसी दौरान गुस्से में आकर सोनू ने धारदार हथियार से पूनम के गले पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
हत्या के बाद खुद भी की आत्महत्या की कोशिश
घटना को अंजाम देने के बाद सोनू ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की. उसने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की थी. इसी दौरान पूनम की चीख सुनकर मकान मालिक कमरे तक पहुंच गया.
जब मकान मालिक ने कमरे का दरवाजा खोला तो खाट पर पूनम का शव पड़ा हुआ था. इसके बाद तुरंत मथुरा गेट थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.
घटना के बाद से ही जेल में था आरोपी
पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. तब से आरोपी जेल में ही बंद था और उसे जमानत भी नहीं मिली थी. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया.