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मुंबई की मेयर रितू तावडे को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला, अब आगे क्या होगा?

मुंबई की एक अदालत ने 2016 में दो स्कूल शिक्षकों के साथ मारपीट के मामले में मेयर रितू तावडे को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों के बयान उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाई. पी. मनाठकर ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि अन्य गवाहों ने भी कहा है कि तावडे ने शिक्षकों के साथ मारपीट की थी. यह घटना 29 जुलाई 2016 को वाकोला इलाके में नगर निकाय के उर्दू माध्यम के एक स्कूल में हुई थी.

महिला शिक्षक के ट्रांसफर से जुड़ा विवाद

अभियोजन पक्ष के अनुसार, विवाद कथित रूप से कैंसर से जूझ रही एक महिला शिक्षक के अचानक ट्रांसफर को लेकर शुरू हुआ था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि तावडे छह अन्य लोगों के साथ स्कूल में कथित तौर पर दाखिल हुईं और कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद उस शिक्षिका के ट्रांसफर को लेकर प्रबंधन के साथ तीखी बहस की.

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11 अगस्त 2016 को दर्ज हुई थी एफआईआर

पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने प्रबंधन के खिलाफ अपशब्द कहने शुरू कर दिए और दो स्कूल शिक्षकों के साथ मारपीट की. इस मामले में 11 अगस्त, 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बचाव पक्ष ने इसमें 13 दिन की देरी पर सवाल उठा थे.

रितू तावडे ने अपनी अर्जी में क्या कहा?

रितू तावडे ने अपनी अर्जी में दावा किया कि घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी संयोगवश थी और इस घटना से उनका कोई संबंध नहीं है.’’ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नगरसेविका के रूप में उनकी स्थिति का शिकायतकर्ता (स्कूल की प्रधानाध्यापिका) ने अनुचित प्रचार पाने के लिए दुरुपयोग किया है.

मेयर ने कहा, ‘‘आवेदक की राजनीतिक पहचान के बारे में पता चलने पर शिकायतकर्ता ने दुर्भावना और गुप्त इरादों के साथ कदम उठाते हुए अपनी निजी शिकायत को बल देने के लिए आवेदक (तावडे) को गलत तरीके से इसमें फंसाया.’’

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‘इस कृत्य को गंभीरता से देखा जाना चाहिए’

पुलिस की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक इकबाल सोलकर ने दलील दी कि पीड़ितों के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि तावडे ने दोनों शिक्षकों को थप्पड़ मारा था. अभियोजन पक्ष ने कहा कि स्कूल वह जगह होती है जहां विद्यार्थियों को जीवन के सबक मिलते हैं लेकिन उसी जगह यह झगड़ा हुआ, इसलिए इस कृत्य को गंभीरता से देखा जाना चाहिए.

मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने कहा,‘‘पीड़ितों ने उस व्यक्ति के रूप में स्पष्ट रूप से आवेदक का नाम लिया है जिसने स्कूल के भीतर उन्हें मारा.’’ अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अन्य गवाहों ने भी कहा है कि तावडे ने शिक्षकों के साथ मारपीट की थी.

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