दिल्ली के स्कूलों में छोटे बच्चों के दाखिले यानी नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के नियम जारी किए हैं. यह खबर उन माता-पिता के लिए बेहद अहम है, जो अपने 3 से 6 साल के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं. विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पूरी प्रक्रिया को बताया गया है.
इस दिन से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन
नर्सरी में एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत 2 मार्च 2026 से हो रही है. इसके लिए सिर्फ दिल्ली में रहने वाले बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं. स्कूल के पास रहने वाले बच्चों को ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी. अगर बच्चा स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है तो उसे सबसे पहले मौका मिलेगा. इसके बाद 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. अगर बच्चा 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर रहता है तो पैरेंट्स को शपथ-पत्र देना होगा कि वे बच्चे के लिए सुरक्षित आने-जाने का इंतजाम करेंगे.
कब से मिलेंगे आवेदन फॉर्म?
नर्सरी एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म स्कूलों में 2 मार्च से 16 मार्च 2026 तक मिलेंगे. फॉर्म लेने और जमा करने का समय सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक (मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट वाले स्कूलों में) रखा गया है. वहीं, इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूलों में टाइमिंग दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक रहेगी. फॉर्म भरकर उसे स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा. फॉर्म लेने या जमा करने में कोई फीस नहीं लगेगी.
18 मार्च को आएगी लिस्ट
18 मार्च 2026 को स्कूल सभी आवेदनों की सूची लगाएंगे. इसमें अगर कोई गलती या कमी होगी तो वह भी दिखाई जाएगी. पैरेंट्स अपनी गलतियां देखकर सुधार कर सकते हैं. इसके बाद 20 मार्च 2026 को लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) निकाली जाएगी, जो लॉटरी पारदर्शी तरीके से होगी, ताकि किसी को शिकायत न हो. चयनित बच्चों की सूची 23 मार्च 2026 को स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी. चयनित बच्चों को 24 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक स्कूल में दाखिला लेना होगा. अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट बनेगी. वेटिंग लिस्ट से एडमिशन 4 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 तक होंगे.
कैसे तय होगी बच्चे की उम्र?
बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 तक तय होगी. नर्सरी में बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम होनी चाहिए. केजी के लिए 4 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, जबकि कक्षा 1 के लिए 5 साल से ज्यादा और 6 साल से कम उम्र होनी चाहिए. उम्र की गणना जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगी. आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे. इनमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली बिल), बच्चे की तस्वीर और अगर कोई आरक्षण है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा. अगर बच्चा दिव्यांग है या वंचित वर्ग से है तो दस्तावेज न होने पर भी 30 दिन के लिए अस्थायी दाखिला मिल सकता है. इसके बाद डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे.
किन बच्चों को मिलेगा आरक्षण?
नर्सरी एडमिशन में आरक्षण के नियम भी क्लियर हैं. अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5 प्रतिशत, दिव्यांग बच्चों के लिए 3 प्रतिशत और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 2 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. यह आरक्षण निजी स्कूलों में लागू होता है, ताकि सभी बच्चों को बराबर मौका मिले. एडमिशन के बाद 6 महीने के अंदर बच्चे का टीकाकरण प्रमाण पत्र स्कूल में जमा करना होगा. अगर टीके नहीं लगे हैं तो एडमिशन रुक सकता है.
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