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मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल, कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का 1 विधायक कम, BJP की बल्ले-बल्ले!

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से एमपी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एमपी के श्योपुर जिले स्थित विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया है. अदालत ने उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रामनिवास रावत को विजयी घोषित किया है.

दरअसल, विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की जीत को चुनौती देते हुए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटिशन दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन के दौरान दाखिल किए गए एफिडेविट में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी.

सुनवाई के बाद अदालत ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव किया निरस्त

मामले की सुनवाई के बाद एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त करते हुए भाजपा के रामनिवास रावत को विजयपुर उपचुनाव में विजयी घोषित कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट फिलहाल मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन का स्टे देने पर विचार कर रहा है. अगर स्टे दिया जाता है तो यह आदेश 15 दिन बाद प्रभावी होगा.

बीजेपी नेता के अधिवक्ता ने क्या कहा?

वहीं अदालत के फैसले पर बीजेपी के रामनिवास रावत के वकील एमपीएस रघुवंशी का बयान भी सामने आया है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के फैसले पर रामनिवास रावत के वकील एमपीएस रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में अहम जानकारी दी है. अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने कहा कि, उच्च न्यायालय बार-बार कह रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले जनप्रतिनिधियों को नामांकन पत्र के साथ एक एफिडेविट चुनाव आयोग देना चाहिए.

‘एफिडेविट में प्रत्याशी बताएगा क्रिमिनल हिस्ट्री’

उन्होंने बताया कि, चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेगा वो अपनी आपराधिक हिस्ट्री बताएगा. उन्होंने बताया कि, कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के द्वारा चार क्रिमिनल केस की जानकारी अपूर्ण दी गई, इसके साथ ही कुछ मामलों की जानकारी नहीं दी गई. 

उन्होंने बताया कि, एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त करते हुए भाजपा के रामनिवास रावत को विजयपुर उपचुनाव में विजयी घोषित कर दिया. हाईकोर्ट मुकेश मल्होत्रा को 15 दिन का स्टे देने पर विचार कर रहा है. अगर स्टे दिया जाता है तो यह आदेश 15 दिन बाद प्रभावी होगा.

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