Kendriya Vidyalaya Sangathan ने अपने नाम, यूनिफॉर्म, लोगो और संस्थागत पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है. संगठन ने कहा है कि हाल के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिल्मों, वेब सीरीज, रील्स और अन्य डिजिटल कंटेंट में केवीएस की पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने के मामले सामने आए हैं. कुछ मामलों में इसे गलत या आपत्तिजनक तरीके से भी दिखाया गया है, जिसे लेकर संगठन ने गंभीर चिंता जताई है.
केवीएस की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म निर्माता, प्रोडक्शन हाउस, डिजिटल मीडिया एजेंसी या आम नागरिक केवीएस की यूनिफॉर्म, उससे मिलती-जुलती यूनिफॉर्म, आधिकारिक लोगो, नाम, प्रतीक चिन्ह या संस्थान की पहचान से जुड़े किसी भी तत्व का इस्तेमाल बिना पूर्व लिखित अनुमति के नहीं कर सकता. यह नियम सभी प्रकार के ऑडियो-विजुअल और डिजिटल कंटेंट पर लागू होगा, जिसमें फिल्में, वेब सीरीज़, शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया रील्स, गाने, विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री और अन्य ऑनलाइन या प्रिंट सामग्री शामिल हैं.
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गलत तरह के नाम या लोगो के प्रदर्शन पर बैन
केवीएस ने यह भी कहा है कि संगठन, उसके छात्रों, शिक्षकों या स्कूलों को किसी भी तरह से अपमानजनक, अशोभनीय, भ्रामक या गलत तरीके से प्रस्तुत करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. नोटिस के अनुसार, इस तरह की प्रस्तुति से न केवल संस्थान की छवि प्रभावित होती है बल्कि छात्रों और शिक्षकों की गरिमा भी आहत होती है. संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवीएस की पहचान का बिना अनुमति उपयोग करना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों को मानहानि, गलत प्रस्तुति और बौद्धिक संपदा तथा ट्रेडमार्क अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है. साथ ही इसे एक राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान की प्रतिष्ठा और अनुशासन को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य भी माना जाएगा.
कानूनी कार्रवाई कर सकता है केवीएस
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसमें सिविल और आपराधिक मुकदमे, हर्जाने की मांग और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर ऐसे कंटेंट को होस्ट करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. केवीएस ने कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म निर्माताओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रोडक्शन हाउस और आम जनता से अपील की है कि वे इस नोटिस का पालन करें और शैक्षणिक संस्थानों तथा छात्रों की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें. संगठन ने कहा है कि यह सार्वजनिक नोटिस जनहित में जारी किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
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