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भोपाल में इन 4 दिन नहीं होगी मांस-मीट की बिक्री, अगर खुली मिलीं दुकानें तो तुरंत रद्द होगा लाइसेंस

नवरात्रि के पावन पर्व पर भोपाल नगर निगम ने बड़ा ऐलान किया है. भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने दायरे में आने वाली मांस-मीट की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की गई है कि चैती चांद (20 मार्च), राम नवमी (27 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च) और बुद्ध जयंती (1 मई) को मीट-मछली की बिक्री पूर्ण रूप से बंद होगी. 

वहीं, नगर निगम की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया और इन चार पर्वों पर मीट की दुकानें खोली गईं तो दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. दुकानदार पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है. 

भोपाल नगर निगम के नोटिफिकेशन में क्या?

भोपाल नगर निगम ने जारी अधिसूचना में लिखा है, “चैती चांद के अवसर पर शुक्रवार, 20 मार्च को नगर निगम भोपाल की सीमांतर्गत मांस विक्रय की सभी दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी. इसी प्रकार शुक्रवार, 27 मार्च 2026 को रामनवमी, मंगलवार 31 मार्च महावीर जयंती और शुक्रवार, 1 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर भोपाल नगर निगम सीमा के अंतर्गत समस्त मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी.”

आगे लिखा गया है, “उक्त दिनांकों में यदि कोई भी मांस विक्रय करते हुए पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त करते हुए पुलिस कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मांस विक्रेता की होगी.”

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