दिल्ली हाई कोर्ट ने जिम ट्रेनर नदीर शाह की हत्या के मामले में आरोपी अनवर खान उर्फ ‘चाचा’ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की गई है.
यह मामला सितंबर 2024 का है, जब अफगान मूल के जिम ट्रेनर नदीर शाह की ग्रेटर कैलाश इलाके में उनके जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था और जांच शुरू की थी.
पटियाला हाउस कोर्ट से आरोपी अनवर खान को नहीं मिली थी राहत
अनवर खान ने अपनी नियमित जमानत के लिए पहले पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन 21 फरवरी को वहां से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गिरीश कठपालिया ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि इस पूरे मामले में अनवर खान की भूमिका क्या है. अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि सलमान उर्फ बोंची को इस केस में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया जबकि उसी के बयान के आधार पर अनवर खान को गिरफ्तार किया गया था.
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बचाव पक्ष की अहम दलील अनवर खान की कोई भूमिका नहीं
बचाव पक्ष ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि अनवर खान को 23 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी सलमान उर्फ बोंची के बयान के आधार पर हुई थी. वकीलों का कहना है कि पुलिस ने 11 दिसंबर 2024 को करीब दो हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें 14 आरोपियों के नाम थे. लेकिन उसमें अनवर खान की कोई भूमिका नहीं बताई गई थी. बचाव पक्ष का यह भी दलील दी है कि अनवर खान पिछले एक साल से जेल में हैं जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
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